रामगढ़: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत शुक्रवार को उपायुक्त रामगढ़ श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी श्री रामेश्वर चौधरी से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पूर्व में लाभुकों को दिए गए लाभ एवं वर्तमान में लाभ लेने हेतु प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी ने उपायुक्त सहित समिति के अन्य सदस्यों को जानकारी दी कि वर्तमान में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कुल 291 आवेदन प्राप्त है जिसमें निगम द्वारा 188 आवेदनों की स्वीकृति अब तक की गई है वहीं 45 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान भी किया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने आवेदनों पर चर्चा करने के उपरांत लाभुकों को लाभ देने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। साथ ही उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के भौतिक सत्यापन में तीव्र गति से कार्य करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त श्री रोबिन टोप्पो, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी श्री कृपाल कश्यप सहित अन्य उपस्थित थे।
■ क्या है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु 18 से 50 वर्ष तक के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को 40% अनुदान के साथ कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है।
विशेषताएं
राज्य सरकार द्वारा झारखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना का शुभारंभ किया गया है।
इस योजना के माध्यम से झारखंड के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021 के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
यह ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 40% का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
अनुदान की राशि अधिकतम 5 लाख रुपए होगी।
इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन उठा सकते हैं।
योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपए तक के लोन पर कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के अंतर्गत ऋण की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए।
*झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया*
सर्वप्रथम निम्नलिखित विभाग में से किसी एक विभाग में जाना होगा।
झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
जिला कल्याण पदाधिकारी
झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
इसके पश्चात आवेदन पत्र में पूछी गई संपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।