दुष्कर्म के आरोपी को 22 साल का कठोर कारावास, 20 हजार रुपए का जुर्माना , Rape accused gets 22 years rigorous imprisonment, fine of Rs 20,000

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चक्रधरपुर, 6 जनवरी 2024 : नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने महुलसाइ निवासी निर्मल दास को 22 साल का कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। मामला 5 अक्टूबर 2019 को चाईबासा महिला थाना में दर्ज किया गया था, जब पीड़िता के माता ने दुष्कर्म के आरोपों को उजागर किया।

आरोपी निर्मल दास ने पीड़िता को बहला फुसलाकर घर ले जाकर कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों को जानकर वे निर्मल दास के घर पहुंचे, जहां पीड़िता ने उन्हें दुष्कर्म की घटना का विवरण दिया।

पुलिस ने निर्मल दास को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। शनिवार को प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत निर्मल दास को 22 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

इसमें पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपों की सख्ती से सजा सुनाई जाने के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और न्यायिक निर्णय के प्रति विश्वास को बढ़ावा मिला है।

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